शिक्षामित्रों से समायोजित सहायक अध्यापकों के रुके हुए वेतन वृद्धि की लड़ाई होगी तेज हाईकोर्ट पहुंचा संगठन।
जितेन्द्र गौड़
टिहरी : जब शासन व शिक्षा विभाग ने टेटपास औपबंधिक सहायक अध्यापक को वेतन वृद्धि नियमानुसार देने से मना कर दिया तो मजबूरन उक्त शिक्षक संगठन को माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य सिंह पंवार कहते हैं कि हमारी नियुक्ति 2015 में सहायक अध्यापक के पद पर ट्रेण्ड वेतनमान पर हुई थी टेट पास न होने के कारण यह नियुक्ति औपबंधिक थी परन्तु इस औपबंधिक नियुक्ति के दौरान हमने वर्ष 2015 से वर्तमान तक टेट पास किया है इस हेतु हमारी नियुक्ति टेट पास होने के कारण हमारा औपबंधन तो समाप्त हो गया परन्तु वार्षिक वेतन वृद्धि लाभ नियमानुसार नहीं दिया गया।
इसी क्रम में संगठन के प्रदेश महामंत्री गिरीश चन्द्र पाठक कहते हैं कि उक्त औपबंधन टेट पास करने पर भारत सरकार नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 856 दिनांक 17 अक्टूबर2017 के क्रम में औपबंधिक सहायक अध्यापक का औपबंधन समाप्त कर सेवा निरंतर कर दी गई और पूर्व सेवा लाभ वेतन वृद्धि से उक्त समस्त शिक्षकों को वंचित रखा गया। जिस कारण हमें न्याय के लिए माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ा जिस पर हमें पूरी उम्मीद है कि हमें यहां से न्याय मिलेगा।
संगठन के प्रदेश कोषाध्यक्ष रमेश कुमार कहते हैं इस केस पर हमें माननीय न्यायालय से न्याय मिलेगा और हम सब की जीत होगी देर है अंधेर नहीं सभी साथियों से एक होकर संघर्षरत रहने का आग्रह किया गया।