सुरक्षित बचपन अभियान के तहत विद्यार्थियों को दी कानूनी अधिकारों की जानकारी
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मसूरी। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून की ओर से सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में सिविल जज मसूरी मनोज सिंह राणा ने कक्षा चार से नौवीं तक के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कानूनी नियमों और उनके अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के बारे में बताते हुए सुरक्षित रहने, अपने संरक्षण के अधिकारों को समझने और किसी भी प्रकार की असुरक्षित स्थिति में जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु से पहले दोपहिया वाहन चलाना कानूनन प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने पर होने वाली कानूनी कार्रवाई के बारे में भी विद्यार्थियों को जानकारी दी। इसके साथ ही मोबाइल फोन का सुरक्षित और समझदारी से उपयोग करने की सलाह दी।
विद्यालय की प्राचार्या डॉ. अंशु शर्मा कलसी ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के तहत मिले संरक्षण, व्यक्तिगत सम्मान और सुरक्षा के अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपने अधिकारों के साथ-साथ दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए और सजग एवं जिम्मेदार नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए।

