लॉकडाउन अवधि में स्कूल फीस को लेकर हाई कोर्ट के आदेश।
1 min readनैनीताल : नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लासेज के नाम पर अभिभावकों से ली जा रही फीस पर प्रदेश के शिक्षा सचिव को विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं वहीं कोर्ट ने LKG व UKG के छात्रों को दी जा रही ऑनलाइन शिक्षा का आंकड़ा भी कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।
सुनवाई के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वो जिला और ब्लाक स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करें ताकि कोई भी प्राइवेट स्कूल लॉक डाउन के दौरान अभिभावकों से फीस ना ले सके वहीं कोर्ट ने सरकार को आदेश का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए हैं कोर्ट ने कहा कि जो स्कूल अभिभावकों से जबरन फीस मांग रहे हैं उन पर तत्काल सरकार कार्रवाई भी करें कोर्ट में सभी प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार के 2 मई 2020 के उस आदेश का पालन करें जिसमें सरकार द्वारा फीस देने पर रोक लगाई थी। मामले में कोर्ट ने प्रदेश के शिक्षा सचिव को विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं कि शिक्षा सचिव कोर्ट को बताएं कि प्रदेश भर में कितने छात्र छात्राएं ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं।
कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वह फीस जमा करने को लेकर अभिभावकों को किसी भी प्रकार का नोटिस जारी ना करें वहीं कोर्ट ने प्रदेश के शिक्षा सचिव से पूछा है कि उत्तराखंड में स्कूलों और अभिभावकों के पास ऑनलाइन पढ़ाई की क्या सुविधा है।
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