जनपद दून को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन।
1 min readदेहरादून : लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव ने देहरादून के नगर निगम क्षेत्र ऋषिकेश और देहरादून, छावनी परिषद गढ़ी कैंट और क्लेमेंट टाउन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर एक सप्ताह का लॉक डाउन लगाने का फैसला किया है। कल यानी 26 अप्रैल (सोमवार) की साय 07 बजे से दिनांक 03 मई 2021 (सोमवार) प्रातः 05 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा।
कोरोना कर्फ्यू के दौरान –
1- फल सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी मीट-मछली दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सत्ता गल्ला की दुकानें तथा पशुचारा की दुकानें अपरान्ह 04 बजे तक ही खुली रह सकेगी।
2- उक्त कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े दुकानों व वाहनों को सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगी।
3- इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा।
4- पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी।
5- आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी।
6- हवाई जहाज ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
7- शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल / सामुदायिक हॉल और विवाह समारोही से संबंधित व्यक्तियों/ वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
8- सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
9- औद्योगिक इकाईयों तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी।
10- रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी।
11- शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे।
12- केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।
13- मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।
14- वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
15- कोविड 19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
16- पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे।
17- 26 अप्रैल को बाजार सांय 05 बजे तक खुले रहेंगे तथा सांय 07 बजे से पूर्व की भौति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।