कोरोना महामारी की दूसरी लहर को दृष्टिगत जनपद देहरादून और हरिद्वार के न्यायालयों में दो सप्ताह के लिए नियमित कामकाज को पर रोक।
1 min readनैनीताल : उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा अधिसूचना जारी की है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए जनपद देहरादून तथा जनपद हरिद्वार के मुख्यालय सहित वाह्य न्यायालयों मे दो सप्ताह के लिए नियमित कामकाज को रोक दिया गया है।
जानकारी देते हुये जिला जज/सदस्य-सचिव आर.के खुल्बे ने जानकारी देते हुये बताया है उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के दिशा निर्देशन में 10 अप्रेल 2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद देहरादून तथा जनपद हरिद्वार के जनपद न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों एवं इनके अन्तर्गत वाह्य न्यायालयों मे स्थगित कर दिया गया है।
जिला जज/सदस्य-सचिव आर.के खुल्बे ने बताया कि 10 अप्रेल 2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अन्य शेष 11 जनपदों के जनपद न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों एवं इनके अन्तर्गत वाह्य न्यायालयों सहित उत्तराखण्ड उच्च न्यायालयों मे सफलतापूर्वक किया जायेगा।