July 30, 2026

News India Group

Daily News Of India

वन टाइम सेटलमेट योजना के तहत जीएसटी धारक 30सिंतंबर तक बकाया भुगतान जमा करें।

मसूरी : जीएसटी कार्यालय में आयोजित बैठक में जीएसटी धारकों को 30 सितंबर तक सृजित बकाया देने के लिए वन टाईम सेटलमेंट स्कीम जारी करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई जिसमें बताया गया कि बकायादारों को स्कीम के तहत छूट दी जायेगी।
जीएसटी कार्यालय में आयोजित बैठक में असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी केके पांडे ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। मालूम हो कि सरकार द्वारा जीएसटी बकायादारों को विशेष छूट दी है व वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के माध्यम से तीस सितंबर तक बकाया जमा कराने को कहा है जिसके तहत बकायादारों को देय ब्याज व अर्थदण्ड में माफी दी जायेगी। योजना एक जुलाई से प्रभावी हो गई है जो सितंबर माह तक चलेगी। बैठक में बताया गया कि योजना 31 मार्च 2023 तक व्यापार कर, वैट, केंद्रीय बिक्रीकर, मनोरंजन कर, प्रवेश कर के अंतर्गत सृजित बकाया पर देय ब्याज व अर्थदण्ड जमा करने पर सितंबर तक माफी दी जायेगी। यह भी बताया गया कि योजना में वहीं राशि शामिल होगी जो अधिनियमों के अंतर्गत मूल धनराशि, बकाया जमा न करने से संबंधित होगी अन्य मामलो में योजना अनुमन्य नहीं होगी। यह भी बताया गया कि किसी भी बकायेदार को योजना का लाभ लेने हेतु सभी वर्षों की बकाया हेतु विकल्प लेना अनिवार्य होगा। इस योजना के तहत बकायेदार को योजना की अवधि के भीतर बकाया की संपूर्ण धनराशि को एक से अधिक किश्तों में जमा किए जाने की सुविधा होगी। बैठक में जीएसटी असिस्टेटं कमीश्नर केके पांडे, राज्य कर अधिकारी सुनील चंदोला, अधिवक्ता मोहन पेटवाल, सीए रजत अग्रवाल, गौरव गर्ग, अमन गोयल, यश गुप्ता, व्यापार संघ अध्यक्ष रजत अग्रवाल, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, अमित पंवार, जगजीत कुकरेजा आदि मौजूद रहे।

You may have missed