April 29, 2025

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जनपद में कनिष्ठ सहायक परिक्षा के लिये बनाये 28केद्र, परिक्षा केंद्रों पर लागू होगी धारा 144 आदेश जारी।

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रिपोर्ट : अरविन्द थपलियाल

उत्तरकाशी : आगामी 5 मार्च को जिले में 28 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होने वाली कनिष्ठ सहायक परीक्षा को देखते हुए परगना मजिस्ट्रेट भटवाड़ी चतर सिंह चौहान द्वारा अपने परगना क्षेत्रांर्गत 18 परीक्षा केंद्रों में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

उन्होंने अवगत कराया है कि परीक्षा 5 मार्च रविवार को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा अवधि में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा परीक्षा को सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन में व्यवधान पैदा कर शांतिव्यवस्था भंग कराने के प्रयास किए जाने की संभावना है। इसलिए इस अवधि में सभी परीक्षा केंद्रों यथा आद्यशंकराचार्य शि०सं० जोशियाड़ा,बालिका इंटर कालेज उत्तरकाशी,बाजोरिया शि०सं०कोटबंगला उत्तरकाशी,गोस्वामी गणेशदत्त इ०का० उत्तरकाशी,रा०आ०कीर्ति इ०का उत्तरकाशी ,रा०पालीटेक्निक उत्तरकाशी,रा०इ०का० गंगोरी,मसीह दिलासा तिलोथ,रा०इ०का०जोशियाड़ा कोटियालगांव,रा0इ0का मनेरी,रा०इ०का मुस्टिकसौड़,चिन्यालीसौड़,डुंडा, मातली,भटवाड़ी एवं मैरी माता स्कूल चिन्यालीसौड़ में 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की गई है।

इस दौरान कोई भी व्यक्ति लाठी डण्डा, चाकू,भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा आग्नेय शस्त्र लेकर उक्त वर्णित सीमान्तर्गत प्रवेश नहीं कर सकेगा। शान्ति व्यवस्था हेतु तैनात सुरक्षाकर्मी, राजकीय ड्यूटी में लगे कर्मचारी जिन्हें चलने हेतु डण्डे की आवश्यकता होती है,इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।निर्धारित क्षेत्रों में 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा। इन क्षेत्रों में जनसभा,जुलुस, रैली तथा सार्वजनिक बैठक करने ओर नारेबाजी पर प्रतिबन्ध होगा। वहाँ पर किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यन्त्रों आदि के प्रयोग पर भी पाबंदी रहेगी।निर्धारित सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थ, हथियार तथा ऐसी कोई सामग्री का परिवहन करने व रखने पर प्रतिबन्ध होगा। जिससे मानव जीवन अथवा सार्वजनिक सम्पत्तियों को क्षति पहुँचायी जाती है,कोई भी व्यक्ति उक्त वर्णित सीमान्तर्गत ऐसी कोई सामग्री अपने पास लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा अथवा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा, जिससे शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। परगना मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार निषेधाज्ञा का उल्लंघन धारा-188 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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