पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे जनप्रतिनिधियों के लिए जरूरी खबर
1 min readदेहरादून : प्रदेश में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे जनप्रतिनिधियों के लिए जरूरी खबर है कि निर्वाचन आयोग ने ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य (BDC) और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए चुनाव खर्च का निर्धारण कर दिया है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है की सभी प्रत्याशियों को अपने खर्चे का ब्यौरा तय समय पर देना होगा।
ग्राम प्रधानों के लिए खर्च की सीमा-
निर्वाचन आयोग के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए ₹10000 और उपप्रधान के लिए ₹15000 और ग्राम प्रधान के लिए ₹50000 के खर्च की सीमा रखी गई है।
क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी के लिए खर्च की सीमा-
निर्वाचन आयोग ने जारी निर्देशों में यह बताया है कि क्षेत्र पंचायत पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अधिकतम ₹50000 खर्च कर सकते हैं।
जिला पंचायत सदस्य पद पर खर्च की सीमा-
जिला पंचायत सदस्य पद पर अपना राजनीतिक भाग्य आजमा रहे जनप्रतिनिधियों को जिला पंचायत सदस्य पद पर चुनाव प्रचार प्रसार के लिए अधिकतम खर्च की सीमा ₹140000 की गई है।
कनिष्क प्रमुख, जेष्ठ उपप्रमुख और क्षेत्र पंचायत प्रमुख यानी (ब्लाक प्रमुख) के लिए खर्च की सीमा–
निर्वाचन आयोग ने आज जारी की गई गाइडलाइंस में कनिष्क उप प्रमुख पद पर चुनाव लड़ने वाले दावेदार के लिए 50,000 और जेस्ट उप प्रमुख पद पर तैयारी करने वाले प्रत्याशी के लिए 60,000 और क्षेत्र पंचायत प्रमुख यानी ब्लाक प्रमुख के लिए खर्च की सीमा एक लाख 40 हजार तय की है।
जिला पंचायत उपाध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा–
पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए दिशा-निर्देश में जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद के लिए ढाई लाख रुपए और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए ₹350000 का खर्च सीमा रखी गई है।
सभी पदों के लिए जमानत धनराशि–
निर्वाचन आयोग ने प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए पंद्रह सौ रुपया जिला पंचायत सदस्य ₹3000 और क्षेत्र पंचायत प्रमुख ₹6000 और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदार को ₹12000 जमानत धनराशि जमा करनी होगी