कोविड कर्फ्यू का कठोरता से हो पालन – जिलाधिकारी
1 min readअरविन्द थपलियाल
उत्तरकाशी : अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण /जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में 11 मई से 18 मई के बीच कोविड कर्फ्यू प्रभावी किया है।
जनपद में कोविड के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर जनपद वासियों के हित में सरकार द्वारा आगामी 11 से 18 मई तक प्रथम फेज में संपूर्ण जनपद में सख्त कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है।
वेक्सीन लगाने के लिए 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति घरों के बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा। इसी तरह 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जाने की अनुमति होगी। अब केवल 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें (फल, सब्जी, दूध, मीट की दुकानें) खुलेंगी। इसके साथ ही मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी और को अनुमति नहीं होगी। जनपद में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। निकाय निरंतर रूप से बस अड्डों, मंडियों आदि को सेनेटाईज करते रहेंगे। शराब की दुकानें और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। बैंक, आईटी वेंडर, गैस एजेंसी को छूट दी गयी है। इसके अलावा ड्रग्स, क्लीनिक्स, पैथ लैब, आदि को छूट दी गयी है। आवश्यक सामान लाने और ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी।
इस अवधि में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे। इसमें भी 50 प्रतिशत स्टाफ को ही बुलाया जा सकेगा। प्रेस के कर्मचारियों के लिए उनकी आईडी ही पास होगा। इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें जनपद में आने की अनुमति दी जाएगी। प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए स्थान में पूरी करनी होगी। जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा।
शादी समारोह में केवल 20 लोगों की अनुमति दी गयी है। उन्होंने कहा कि हालातों को देखते हुए फिलहाल लोग शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं। इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी।सरकारी अधिकारियों के ऑफिस आने-जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। आपतकालीन स्थिति में आटों-टैक्सी को आवाजाही में छूट और मरीजों एवं तीमारदारों के वाहनों को भी रियायत दी गई। मेडिकल कर्मचारियों के वाहन, वैक्सीनेशन और कोरोना की टेस्टिंग के लिए जाने के लिए भी रियायत होगी। आवश्यक सेवाओं और कोविड-19 से जुडी सेवाओं वाले सरकारी-निकायों के वाहनों को चलने की अनुमति होगी। वैध पहचान पत्र के साथ मीडिया को आवाजाही की छूट होगी।