September 16, 2024

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उत्तराखंड के 27 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता ‘करंट’, विद्युत दरों में हो सकती है इतनी वृद्धि

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प्रदेश के करीब 27 लाख बिजली उपभोक्ताओं को जोर का झटका लग सकता है। वित्तीय वर्ष-2024-25 के लिए वार्षिक विद्युत टैरिफ को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने फाइनल कर दिया है। अगले दो दिन के भीतर इसकी घोषणा की जा सकती है। इस वर्ष 10 प्रतिशत के आसपास वृद्धि हो सकती है। बिजली की नई दरें बीते एक अप्रैल से लागू मानी जाएंगी। चुनाव आचार संहिता के कारण मार्च में टैरिफ जारी नहीं किया जा सका था। जबकि उत्तराखंड में मतदान होने के बाद निर्वाचन आयोग ने बिजली की नई दरें जारी करने की अनुमति दे दी है।

23 से 27 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव
ऊर्जा निगम की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विद्युत दरों में 23 से 27 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया था। जिसे उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे थे। 31 जनवरी तक नियामक आयोग को बड़ी संख्या में सुझाव और आपत्तियां प्राप्त हुईं हैं। आयोग के सचिव नीरज सती ने बताया कि फरवरी के तीसरे सप्ताह में प्रदेश में चार स्थानों पर जनसुवाई का आयोजन किया गया था, जिनमें कई आपत्तियां प्राप्त हुईं और सुझाव भी मिले। सभी पहलुओं का अध्ययन कर मार्च अंत तक नए विद्युत टैरिफ को जारी किया जाना था, लेकिन इससे पहले लोकसभा चुनाव के तहत आचार संहिता लागू हो गई। जिसके चलते यूईआरसी ने टैरिफ निर्धारण का निर्णय रोक दिया।
बीते 19 अप्रैल को प्रदेश में मतदान संपन्न होने के बाद यूईआरसी की ओर से निर्वाचन आयोग से टैरिफ को लेकर अनुमति मांगी गई। जिस पर बीते सोमवार को अनुमति मिल गई। अब यूईआरसी ने सभी बंदुओं और पहलुओं के आधार पर टैरिफ फाइनल कर दिया है। जिसे एक-दो दिन में घोषित कर दिया जाएगा।

ऊर्जा निगम की ओर से औसत 23 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव
ऊर्जा निगम की ओर से विद्युत टैरिफ में घरेलू उपभोक्ताओं से 60 रुपये प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 70 रुपये, अघरेलू श्रेणी में 25 किलोवाट तक 80 से बढ़ाकर 104 रुपये और 25 किलोवाट से अधिक भार पर 90 से बढ़ाकर 117 रुपये प्रति किलोवाट करने का प्रस्ताव भेजा गया है। प्रतिष्ठानों के लिए फिक्स चार्ज में बढ़ाने की भी तैयारी है। प्रस्ताव में अनुमानित दरों में घरेलू उपभोक्ताओं से 20 प्रतिशत, अघरेलू से 30 प्रतिशत, गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी की दरों में 32 प्रतिशत, प्राइवेट ट्यूबवेल की दरों में 15 प्रतिशत, एलटी व एचटी इंडस्ट्री से 28 प्रतिशत, मिक्स लोड श्रेणी में 28 प्रतिशत, रेलवे ट्रैक्शन में 32 प्रतिशत और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से 21 प्रतिशत वृद्धि की तैयारी है।